Monday, September 21, 2009

80C के अलावा कैसे बचाएं टैक्स?

अक्सर टैक्स सेविंग की कोशिश में हम केवल सेक्शन 80C पर ही फोकस करते हैं और 1 लाख की सेविंग के आगे सोच नहीं पाते। लेकिन, ऐसी और भी बहुत चीजें हैं जो आपको दूसरे सेक्शंस में छूट दिला सकती हैं।
80C के आगे क्या-क्या हैं ये ऑप्शंस...
80CCC
इस सेक्शन के तहत पेंशन प्लान में निवेश किया जा सकता है। ये निवेश 80C के कुल 1 लाख रु के तहत ही होता है। यानी 80C और 80CCC मिलाकर आप कुल 1 लाख रुपए पर ही टैक्स छूट पा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए ये निवेश एक बेहतर विकल्प रहेगा।

80CCD
ये सेक्शन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम में निवेश का जरिया होता है। इसमें आप नेट सैलरी का अधिकतम 10% निवेश कर सकते हैं। इस सेक्शन में भी 80C के कुल 1 लाख रुपए के तहत ही निवेश किया जा सकता है।

80D
इस सेक्श के तहत मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर छूट मिलती है। आप खुद के, पति या पत्नी और आशि्रत बच्चों के प्रीमियम पर छूट क्लेम कर सकते हैं। इस छूट की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए तक ही होगी। अगर आप अपने माता-पिता की पॉलिसी का प्रीमियम भी चुकाते हैं तो आपको अलग से 15,000 रु की छूट मिलेगी। अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटिजन हैं तो ये एक्स्ट्रा छूट 20,000 रुपए तक हो सकती है। इस सेक्शन के तहत छूट 80C की 1 लाख रुपए की सीमा से अलग होती है

80E
इस सेक्शन के तहत एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट मिलती है। अगर आपने उच्च शिक्षा के लिए खुद, पति या पत्नी या बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो उसके ब्याज पर छूट क्लेम की जा सकती है। ये छूट कुछ फुल टाइम कोर्स के लिए होती है। इस छूट की कोई सीमा नहीं है और ये 80C की 1 लाख रुपए की सीमा से अलग होती है।

80G
इस सेक्शन के तहत आप दान देकर टैक्स बचा सकते हैं। डोनेशन पर 50% की छूट क्लेम की जा सकती है। ये ध्यान रखें कि ग्रॉस टोटल इनकम के अधिकतम 10% पर ही ये छूट ली जा सकती है। हालांकि, कुछ खास डोनेशंस पर 100% की छूट मिलती है।

80GG
अगर आप किराए के घर में रहते हैं, लेकिन आपको कंपनी से HRA नहीं मिलता है तो आप इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन,अगर आपको HRA मिलता है तो आप ये छूट क्लेम नहीं कर सकते। छूट इनकम के 25% तक ही मिलती है और इसकी अधिकतम सीमा 2,000 रु/महीना होती है।

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